भारत सरकार द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत कार्यस्थलों पर फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से दर्ज की जाएगी जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेटवर्क खराबी, तकनीकी समस्याओं, उपकरण खराब होने या अन्य असाधारण परिस्थितियों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली (Exception Management System) का उपयोग किया जाएगा।